क्या जेल से बाहर आएगा अमृतपाल सिंह? पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में आज होगी पैरोल पर सुनवाई

पंजाब के खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पैरोल के लिए याचिका दायर की है।

पंजाब में खडूर साहिब संसदीय सीट से सांसद अमृतपाल सिंह ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर अपनी अस्थायी रिहाई/पैरोल की मांग की है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर को प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत में आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है।
याचिका में अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 15 के प्रविधान के अनुसार अस्थायी रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें एक से 19 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होना है।

कौन हैं अमृतपाल सिंह?

23 फरवरी 2023 को थाना अजनाला में खालिस्तानी समर्थक व सांसद अमृतपाल सिंह ने अपने साथी को छुड़वाने के लिए हमला कर दिया था। इस हमले में एसपी जुगराज सिंह, एएसआइ जतिंदर सिंह, पुलिस होमगार्ड का जवान सुरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था।
थाना अजनाला की पुलिस ने अमृतपाल सिंह सहित 19 लोगों का बायनेम व 250 के करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद पंजाब सरकार की ओर से इन पर एनएसए लगाया गया था और इन्हें असम की डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया था। पिछले साल लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव में भाग लिया और यहां से वह सांसद चुना गया।

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