चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मई माह तक 305 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य की 6.91 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि कोई भी महिला आर्थिक तंगी के कारण अपने सम्मान और बुनियादी जरूरतों से वंचित न रहे। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनके आत्मसम्मान को भी मजबूत कर रही है।
डॉ. बलजीत कौर के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के प्रभावी संचालन और अधिक से अधिक पात्र महिलाओं तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से 1,200 करोड़ रुपये से अधिक का बजट निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण ही समग्र विकास का आधार है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह योजना 58 वर्ष से कम आयु की विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए लागू है। इसके अलावा, 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 60 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का उद्देश्य समाज के हर जरूरतमंद और कमजोर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर एक समावेशी और संवेदनशील पंजाब का निर्माण करना है।