अमृतसर एयरपोर्ट के 10 किमी क्षेत्र में ड्रोन और लेजर लाइट पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किए आदेश

अमृतसर: श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अमृतसर जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

प्रशासन के आदेश के मुताबिक यह प्रतिबंध राजासांसी, अजनाला रोड और आसपास के सभी क्षेत्रों में लागू रहेगा। साथ ही होटल, मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। किसी भी आयोजन में ड्रोन कैमरा या लेजर लाइट का उपयोग करने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

जिला प्रशासन का कहना है कि श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर दिन बड़ी संख्या में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन होता है। ऐसे में एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन और लेजर लाइट का अनियंत्रित इस्तेमाल विमान संचालन की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। सुरक्षा एजेंसियों ने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्व भी इन उपकरणों का दुरुपयोग कर सकते हैं।

इसी को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यह प्रतिबंध लागू किया है। आदेश 6 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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