कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग जांच के खिलाफ पंजाब सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति: पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई

पटियाला:
पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज जिला प्रशासनिक परिसर, पटियाला के कमेटी हॉल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य सरकार द्वारा अवैध लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए की जा रही सख्त कार्रवाइयों की जानकारी दी। इस मौके पर उनके साथ पटियाला के उपायुक्त (डीसी) डॉ. हिमांशु अग्रवाल, एसपी सिटी पलविंदर चीमा और सिविल सर्जन शैली जेटली भी मौजूद थीं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि एक पुख्ता गुप्त सूचना के आधार पर 12 जून 2026 को जिला सक्षम प्राधिकारी-सह-सिविल सर्जन, पटियाला के नेतृत्व में पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) टीम ने पुलिस विभाग के सहयोग से एक डिकोय ऑपरेशन (जाल बिछाकर की गई कार्रवाई) को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के दौरान पीसीपीएनडीटी अधिनियम के उल्लंघन से जुड़े प्राथमिक सबूत मिले और मौके से एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन सहित अन्य सामग्री जब्त की गई।इस कार्रवाई के आधार पर पटियाला के कोतवाली थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है और पुलिस विभाग द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है।

स्वास्थ्य मंत्री ने खुलासा किया कि इस मामले में पटियाला जिले के चौड़ा निवासी श्रीमती मीना रानी और जिले के ही सवाजपुर निवासी श्री जरनैल सिंह को आरोपी के रूप में नामजद किया गया है। उन्होंने कहा कि मामला अभी जांच के अधीन है और कानून के अनुसार आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस सफल ऑपरेशन के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला सक्षम प्राधिकारी-सह-सिविल सर्जन और पीसीपीएनडीटी टीम की सराहना की।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार अवैध लिंग जांच और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ (शून्य सहनशीलता) की नीति अपना रही है। ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी अधिनियम और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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