जालंधर: प्रधानमंत्री के जालंधर दौरे के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने 17 जुलाई को पूरे जिले को अस्थायी रूप से ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया है।
आदेशों के तहत दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक जिले में किसी भी व्यक्ति या संस्था को ड्रोन, सिविल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम (RPAS) या निजी हेलीकॉप्टर उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध केवल प्रधानमंत्री के आधिकारिक वीवीआईपी विमान और हेलीकॉप्टर पर लागू नहीं होगा।
प्रशासन का कहना है कि यह फैसला प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।